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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने साइकिल चालन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर, 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर साइकिल चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए। ये दिशानिर्देश एक जनहित याचिका के जवाब में जारी किए गए थे, जिसमें साइकिल चालकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और खतरों को उजागर किया गया था।

प्रमुख दिशानिर्देश

उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रमुख दिशानिर्देश जारी किए:

  • शहरों में साइकिल लेन का निर्माण: नगरपालिकाओं को साइकिल चालकों के लिए समर्पित लेन बनाने की आवश्यकता होगी, जिसमें ऑफ-पीक घंटों के दौरान कार पार्किंग की अनुमति होगी।
  • रेसिडेंशियल क्षेत्रों में साइकिल लेन: रेसिडेंशियल क्षेत्रों में भी साइकिल लेन बनाई जाएगी, जहां वाहनों की गति सीमा 30 किमी/घंटा तक सीमित होगी।
  • शैक्षिक अभियान और जागरूकता: सरकार और संबंधित अधिकारी साइकिल सुरक्षा के महत्व को बढ़ावा देने और साइकिल चालकों और वाहन चालकों दोनों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाएंगे।
  • साइकिल चालकों की सुरक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर: रोड डिवाइडर, ज़ेबरा क्रॉसिंग और अन्य सुरक्षा सुविधाएँ स्थापित की जाएंगी ताकि साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
  • वाहन चालकों की जिम्मेदारी: वाहन चालकों को साइकिल चालकों के प्रति सावधानी बरतने और उन्हें रास्ता देने की ज़िम्मेदारी होगी।
  • कानून प्रवर्तन: ट्रैफिक पुलिस साइकिल चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

प्रतिक्रिया

इन दिशानिर्देशों की साइकिल चालकों के समुदाय और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों ने व्यापक रूप से सराहना की है। इन दिशानिर्देशों से साइकिल चालन को अधिक सुरक्षित और सुलभ बनाने की उम्मीद है, जिससे शहरों में यातायात की भीड़ को कम करने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के इन दिशानिर्देशों से अधिक लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करने और भारत में साइकिल चलाने की संस्कृति को बढ़ावा देने की संभावना है।


एआई ने खबर दी है।

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